चैम्बर ने केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एडवाइजरी की अवधि के विस्तार का अनुरोध

पटनाः बिहार चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 12 मार्च 2026 को जारी एडवाइजरी जिसके माध्यम से उद्योगों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पीएनजी/एलपीजी की कमी के मद्देनजर वैकल्पिक ईंधनों के अस्थायी उपयोग की अनुमति प्रदान की गई थी के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से अनुरोध किया है कि इसकी अवधि का विस्तार किया जाये।

चैम्बर ने केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एडवाइजरी की अवधि के विस्तार का अनुरोध
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पटनाः बिहार चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 12 मार्च 2026 को जारी एडवाइजरी जिसके माध्यम से उद्योगों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पीएनजी/एलपीजी की कमी के मद्देनजर वैकल्पिक ईंधनों के अस्थायी उपयोग की अनुमति प्रदान की गई थी के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से अनुरोध किया है कि इसकी अवधि का विस्तार किया जाये।

चैम्बर अध्यक्ष पी0 के0 अग्रवाल ने बोर्ड के इस समयोचित एवं व्यावहारिक निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे उद्योगों, होटलों, रेस्टोरेंट्स एवं अन्य प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि ईंधन की कमी के कारण इस प्रकार के उद्यमी संचालन में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे । उन्होंने आगे यह भी बताया कि पीएनजी/एलपीजी की उपलब्धता की स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हो पाई है और अनेक इकाइयां अब भी गंभीर रूप से परिचालन में चुनौतियों से जूझ रहे हैं ।

इस परिप्रेक्ष्य में, बिहार चैम्बर ने केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से अनुरोध किया है कि 12 मार्च 2026 को जारी उक्त एडवाइजरी की वैधता को कम से कम आगामी तीन माह के लिए बढ़ाया जाए, ताकि उद्योग एवं अन्य प्रतिष्ठान पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए बिना किसी व्यवधान के अपना कार्य जारी रख सकें । 

चैम्बर अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की है कि केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड उद्योगों, होटलों, रेस्टोरेंट्स एवं अन्य प्रतिष्ठानों के हित में इस महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेगा, जिससे राज्य के औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने में सहायता मिलेगी। पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट।